भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव किया है। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने बैंकों द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित कस्टडी मुहैया कराने की सुविधा के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
ऐसे में अगर आपने भी बैंक लॉकर सुविधा का लाभ उठाया है तो आपको आरबीआई द्वारा जारी किए गए नए नियमों के बारे में पता होना चाहिए।रिजर्व बैंक के नए नियमों के मुताबिक बैंकों के पास यह अधिकार है कि वे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट ले सकते हैं। लॉकर आवंटन का समय। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लॉकर सुविधा प्राप्त करने वाला व्यक्ति समय पर किराए का भुगतान करता रहे। साथ ही, लॉकर आवंटन के समय बैंक द्वारा ली जाने वाली राशि में तीन साल का किराया और लॉकर तोड़ने का शुल्क दोनों शामिल होंगे।
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बैंकों को मौजूदा लॉकर धारकों से या पहले से लॉकर रखने वाले ग्राहकों से सावधि जमा (FD) की मांग करने की अनुमति नहीं है। ग्राहकों को आपदा की सूचना जल्द से जल्द देनी होगी। जिससे यह सुनिश्चित होगा कि जिस ग्राहक ने लॉकर किराए पर लिया है, उसमें कुछ भी खतरनाक नहीं रखा है। साथ ही, बैंक पेशेवर से धोखाधड़ी, आग या घर गिरने की स्थिति में, बैंकों ने ग्राहक को वार्षिक किराए का 100 गुना भुगतान करने का सुझाव दिया है।